EPF को Aadhaar से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी, जानिए कब तक मिली मोहलत
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Jun 17, 2021 03:34 PM IST
EPF-Aadhaar Linking: ईपीएफओ (EPFO) ने अपने खाताधारकों को बड़ी राहत दी है. उसने आधार नंबर को पीएफ खातों और यूएएन नंबर के साथ जोड़ने की आखिरी तारीख को 1 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया (EPF-Aadhaar Linking Deadline Extended) है. अभी तक इसकी आखिरी तारीख 1 जून थी. अगर आपने आधार नंबर को पीएफ खातों और UAN अकाउंट के साथ लिंक नहीं किया तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं कुछ दिन पहले सरकार ने आधार और पैन को लिंक करने की डेडलाइन भी बढ़ाई थी.
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ईपीएफ खाताधारकों को राहत
ईपीएफ खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है. ईपीएफओ (EPFO) ने आधार नंबर (AAdhaar Number) को पीएफ खातों (PF Account) और यूएएन नंबर (UAN Number) के साथ लिंक की आखिरी तारीख को 3 महीने बढ़ा कर 1 सितंबर 2021 कर दिया (EPF-Aadhaar Linking Deadline Extended) है. अभी तक इसकी आखिरी तारीख (EPF-Aadhaar Linking Deadline) 1 जून 2021 थी. अगर आपने भी किसी वजह से अपने आधार नंबर को पीएफ खातों और यूएएन अकाउंट को लिंक नहीं नहीं किया है तो जल्दी कर लें.
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1 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं लिंक
अगर आपने आधार नंबर को पीएफ खातों और यूएएन नंबर के साथ लिंक नहीं किया तो तुरंत कर लें नहीं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है. गौरतलब है कि सरकार ने आधार और पैन को लिंक करने की लास्ट डेट (Aadhaar PAN Linking Deadline) पहले भी बढ़ाई थी. इससे पहले ईपीएफओ ने इस काम के लिये एक जून 2021 की डेडलाइन रखी थी. इससे नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों या यूएएन नंबर के साथ जोड़ने के लिये ज्यादा समय मिल जाएगा.
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